सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का पालन नहीं करने पर वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं देने का आदेश दिया गया था।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/3js6sgy
Friday, 28 August 2020
प्रदूषण मानक पर एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, कहा यह अधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं आता
News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala
Labels:
Indian News,
Latest And Breaking Hindi News Headlines,
News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala